मुरादाबाद
रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। मुरादाबाद मंडल के एक रेलवे अधिकारी के आधिकारिक बयान के अनुसार, ये नए प्रावधान 20 जून 2026 से पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू कर दिए गए हैं। रेलवे अधिकारी ने बताया कि यह संशोधन रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र में जन विश्वास संशोधन प्रावधान अधिनियम 2026 के अंतर्गत रेलवे अधिनियम 1989 की विभिन्न धाराओं में किया गया है। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य यात्रियों द्वारा की जाने वाली अनियमिताओं को रोकना और उन्हें हतोत्साहित करना है। नियमों में कड़ाई बरतते हुए कई नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि को बढ़ाया गया है। मुख्य रूप से बिना टिकट यात्रा करना, ट्रेनों और स्टेशन परिसर में धूम्रपान करना, इधर-उधर कूड़ा-कचरा फेंकना शामिल है। अधिकारी ने बयान में विभिन्न धाराओं के तहत बढ़ाए गए जुर्मानों की न्यूनतम राशि की जानकारी दी। बिना टिकट यात्रा पर 500 रुपए और धूम्रपान करने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
