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Rishikesh: दहेज उत्पीड़न समेत विभिन्न आरोपों में चार साल पुराने केस में अदालत ने मां-बेटे को बरी कर दिया है। अधिवक्ता सुनील नवानी के मुताबिक यह मामला न्यायालय सिविल जज भूपेंद्र सिंह शाह की अदालत में विचाराधीन था। बताया कि महेश डोभाल व उनकी माता कमला डोभाल निवासी गौहरीमाफी, ऋषिकेश के खिलाफ चार जून 2018 को रायवाला पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें दहेज उत्पीड़न, मारपीट और धमकी आदि धाराओं में कार्रवाई की गई थी। 23 जनवरी 2019 में न्यायालय में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद से ही यह मामला न्यायालय सिविल जज की कोर्ट में चल रहा था। बताया कि कोर्ट ने यह फैसला आरोपों को साबित नहीं कर पाने के चलते महेश व उनकी माता कमला डोभाल के पक्ष में सुनाया है।
अधिवक्ता सुनील नवानी ने की मजबूत पैरवी…मां-बेटा 4 साल बाद बरी
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